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Berhampur बरहामपुर: जिला एवं सत्र न्यायालय-I ने मंगलवार को एक व्यक्ति को दो साल पहले अपनी पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त लोक अभियोजक सौभाग्य कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला न्यायाधीश-I इंदु शर्मा ने दोषी पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जबकि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे नौ महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास (आरआई) भुगतना होगा। केस डायरी के अनुसार, दोषी की पहचान 47 वर्षीय हिरण्य सेठी के रूप में हुई है, जो चैतन्यपुर का निवासी है और कुछ साल पहले डिगापहांडी पुलिस सीमा के अंतर्गत पद्मनाभपुर गांव की झुनू सेठी के साथ विवाह के बंधन में बंधा था और उसकी दो बेटियां भी हैं। हालांकि, उनका वैवाहिक जीवन मुश्किलों से भरा रहा, क्योंकि झुनू ने शिकायत की थी कि हिरण्य उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था।
मृतका के भाई राजेंद्र सेठी ने दिगापहांडी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि हिरण्या ने 8 फरवरी 2022 को उसकी बहन (झुनू) की गला रेतकर हत्या कर दी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिगापहांडी पुलिस ने मामला (96/22) दर्ज किया और हिरण्या को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। दिगापहांडी थाने के तत्कालीन आईआईसी और मामले के जांच अधिकारी बलभद्र गंडा ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जज ने 17 गवाहों की जांच और पुलिस चार्जशीट को देखने के बाद फैसला सुनाया। गिरफ्तारी के बाद से बरहामपुर सर्कल जेल में बंद दोषी को सुनवाई के दौरान जज के सामने पेश किया गया।
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Kiran
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