ओडिशा

ओडिशा में नाबालिग से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास

Kiran
13 Sep 2024 5:10 AM GMT
ओडिशा में नाबालिग से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास
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फूलबनी Phulbani: ओडिशा के फूलबनी में एक पोक्सो कोर्ट ने पिछले साल एक लड़की से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कोटागढ़ इलाके के दोषी किसान संसेठ पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष सरकारी वकील असीम प्रहराज ने बताया कि अगर वह जुर्माना नहीं भरता है तो उसे आठ महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। बुधवार को 18 गवाहों के बयान और मेडिकल दस्तावेजों के आधार पर सजा सुनाई गई।
सरकारी वकील के मुताबिक, 23 मई 2023 को पीड़िता, नौ साल की बच्ची गांव में आरोपी के घर के सामने खेल रही थी। आरोपी ने बच्ची को अपने घर में खींच लिया और उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने उसे धमकी भी दी थी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। प्रहराज ने बताया कि अगले दिन पीड़िता के परिवार ने कोटागढ़ थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बल्लीगुड़ा की अदालत में भेज दिया।
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