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Kendrapara केंद्रपाड़ा: ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 53 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार साहू ने बताया कि केंद्रपाड़ा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (POCSO) प्रज्ञान परमिता राउल ने पीड़ित लड़की और मेडिकल रिपोर्ट सहित 19 गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए शनिवार को फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषी कपिलेंद्र मलिक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
साहू ने बताया कि अदालत ने ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (OSLSA) को सरकार की ओडिशा पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पीड़ित लड़की को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, लड़की के साथ पड़ोसी मलिक ने 6 जून, 2022 को अपने घर में बलात्कार किया था, जब वह अपनी सहेली से मिलने उसके घर गई थी। लड़की की मां ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था।
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Kiran
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