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Berhampur बरहामपुर: यहां की एक पोक्सो अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को करीब दो साल पहले छह साल की बच्ची से बलात्कार करने के जुर्म में 20 साल कैद की सजा सुनाई। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-न्यायाधीश प्रणति पटनायक ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक नारायण पांडा ने कहा कि अगर दोषी जुर्माना राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे दो साल और जेल में रहना होगा।
उन्होंने कहा कि अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को ओडिशा पीड़ित मुआवजा योजना के तहत लड़की को 10.50 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। 12 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद फैसला सुनाया गया। उन्होंने कहा कि अदालत ने हालांकि, पुलिस द्वारा मामले में फंसाए गए दोषी की मां को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पुलिस ने बताया कि घटना 28 जून 2023 की है, जब दोषी लड़की को जबरन अपने घर की छत पर ले गया और अपराध को अंजाम दिया।
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