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Jajpur जाजपुर: जाजपुर ज़िले की एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को अपनी 16 वर्षीय बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश अभिजीत पालेई, जो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) न्यायाधीश भी हैं, ने बिंझारपुर निवासी दोषी प्रशांत दास पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माना न चुकाने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद की सज़ा सुनाई। अदालत ने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी निर्देश दिया। मामले के विवरण के अनुसार, दास अक्सर अपनी पत्नी के साथ मौखिक और शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करता था। एक बार तो उसने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। वह अपनी किशोर बेटी को छोड़कर अपने दो छोटे बच्चों के साथ अपने माता-पिता के घर भाग गई।
अपनी पत्नी की अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाकर, दास ने रात में अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और बाद में कई बार उसके साथ बलात्कार किया। उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने इस दुर्व्यवहार के बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। 11 नवंबर, 2024 को जब पीड़िता की माँ घर लौटी, तो लड़की ने उसे अपने साथ हुए हमलों के बारे में बताया।
जब दास का विरोध किया गया, तो उसने अपनी पत्नी और बेटी दोनों पर हमला कर दिया। दोनों ने उस रात एक पड़ोसी के घर में शरण ली। अगले दिन, 12 नवंबर को, दास ने उनका पीछा किया और उन पर फिर से हमला किया, जिससे ग्रामीणों ने बिंझारपुर पुलिस को सूचित किया। अधिकारियों ने पीड़िता और उसकी माँ को बचाया, दास को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश करने से पहले उसे मेडिकल जाँच के लिए भेज दिया।
गिरफ्तारी के बाद से, दास जाजपुर जिला जेल में एक विचाराधीन कैदी के रूप में बंद है। न्यायाधीश ने 18 गवाहों की गवाही के आधार पर दास को दोषी पाते हुए फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक राजीब मोहंती ने मामले में राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
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