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Baripada बारीपदा: ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने गुरुवार को एक 35 वर्षीय व्यक्ति को 2022 में एक विकलांग महिला से बलात्कार करने के आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई। मयूरभंज जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण पात्रा ने दोषी विकास चंद्र महापात्रा पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त विशेष लोक अभियोजक कृष्ण चंद्र दास ने कहा कि पीड़िता के बयान, छह गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया गया।
21 नवंबर, 2022 को दोषी ने महिला के साथ उस समय बलात्कार किया जब वह अपने घर पर अकेली थी। बाद में पीड़िता ने बदासाही थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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