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BARGARH बरगढ़: पदमपुर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को दहेज हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति और उसकी माँ को 10 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। सोहेला थाना क्षेत्र के झार गाँव निवासी सुरेश भुए और उसकी माँ सुकांति भुए को प्रियंका भुए की दहेज हत्या से संबंधित आरोपों में दोषी पाया गया।प्रियंका ने मार्च 2019 में सुरेश से शादी की थी और उसी वर्ष 16 अगस्त को गंभीर रूप से जलने से उसकी मृत्यु हो गई। जाँच में पता चला कि दहेज की माँग को लेकर उसे बार-बार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।
अदालत ने सुरेश और सुकांति दोनों को आईपीसी की धारा 304 (बी)/34 के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, उन्हें आईपीसी की धारा 498 (ए)/34 के तहत तीन-तीन साल के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। उन्हें दहेज निषेध अधिनियम के तहत एक वर्ष की जेल की सजा के साथ-साथ 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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