ओडिशा

मलकानगिरी: IAS अधिकारी मनीष अग्रवाल को PA आत्महत्या मामले में जमानत मिली

Kavita2
12 Jun 2025 5:50 AM GMT
मलकानगिरी: IAS अधिकारी मनीष अग्रवाल को PA आत्महत्या मामले में जमानत मिली
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Odisha ओडिशा : मलकानगिरी के पूर्व जिला कलेक्टर और आईएएस अधिकारी मनीष अग्रवाल आज यहां एसडीजेएम कोर्ट में पेश हुए और उन्हें आत्महत्या के एक मामले में जमानत दे दी गई। वे सुबह-सुबह कोर्ट में पेश हुए और स्थानीय कोर्ट में पेश होने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया। अग्रवाल को 50-50 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी गई। पिछले महीने उन्हें 2019 में मलकानगिरी कलेक्टर रहते हुए अपने निजी सहायक (पीए) को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। अग्रवाल ने उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वे वर्तमान में ओडिशा सरकार के योजना एवं अभिसरण विभाग के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

केस रिकॉर्ड के अनुसार, मलकानगिरी के तत्कालीन कलेक्टर मनीष अग्रवाल के निजी सहायक के रूप में काम करने वाले देबा नारायण पांडा का शव 28 दिसंबर, 2019 को सतीगुडा बांध से बरामद किया गया था। पुलिस ने शुरू में इसे अप्राकृतिक मौत और संदिग्ध आत्महत्या के मामले के रूप में दर्ज किया, लेकिन पांडा की पत्नी ने आरोप लगाया कि कलेक्टर उनकी हत्या में शामिल थे। उनके आरोपों के बाद अग्रवाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया और एसडीजेएम कोर्ट ने आरोपों का संज्ञान लिया। हालांकि, 26 जून, 2023 को उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पाया कि हत्या के आरोप का समर्थन करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं था। इसके बजाय इसने ट्रायल कोर्ट को अग्रवाल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया।

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