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JAGATSINGHPUR जगतसिंहपुर: जगतसिंहपुर JAGATSINGHPUR के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को 2015 के एक मामले में दहेज की मांग को लेकर अपनी बहू को आग लगाने के जुर्म में 67 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी गोपाल मोहराना है, जो जगतसिंहपुर पुलिस सीमा के अंतर्गत आने वाले राइंकपटाना गांव का निवासी है। न्यायाधीश श्रीनिवास प्रतिहारी ने मोहराना पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरकारी वकील नलिनीकांत मोहराना ने बताया कि गोपाल के बेटे जुबराज ने 2015 में लिपि मोहराना से शादी की थी और दंपति को एक बेटा भी हुआ था।
हालांकि, दहेज की मांग को लेकर लिपि को अक्सर उसके ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, जिसके कारण वह ज्यादातर समय अपने माता-पिता के घर पर ही रहती थी। 2 नवंबर, 2015 को जुबराज ने लिपि के पिता को फोन करके अपनी बेटी को वापस भेजने के लिए कहा। हालांकि, उनके घर पहुंचने के 15 मिनट बाद जुबाराज ने उन्हें बताया कि लिपि ने खुद को आग लगा ली है। लिपि की मां और भाई मौके पर पहुंचे और उसे घर के प्रवेश द्वार पर अधजली हालत में पड़ा पाया। लिपि ने 10 नवंबर, 2015 को कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसकी मौत के बाद, लिपि के परिवार ने उसके ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के लिए उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और गोपाल और उसके अन्य ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया।
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Triveni
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