ओडिशा

पट्टेधारकों को खनिज स्थलों पर CCTV लगाना होगा: सरकार

Triveni
25 March 2025 3:52 PM IST
पट्टेधारकों को खनिज स्थलों पर CCTV लगाना होगा: सरकार
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BHUBANESWAR भुवनेश्वर : लघु खनिजों के अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार state government ने खदान स्थलों पर सीसीटीवी लगाना तथा उत्खनन एवं परिवहन की जीपीएस निगरानी अनिवार्य कर दी है। नए तौर-तरीकों के अनुसार, पट्टेदारों को एकल प्रवेश एवं निकास बिंदु बनाए रखने होंगे, खदान स्थल पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित सीसीटीवी एवं साइनबोर्ड लगाने होंगे तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि सामग्री के परिवहन में लगे वाहनों में वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) अवश्य हो।पट्टेदारों को खदान स्थलों पर अंग्रेजी एवं ओडिया दोनों में क्रमशः 4 फीट एवं 3.5 फीट की ऊंचाई एवं चौड़ाई वाले साइनबोर्ड लगाने होंगे, जिसमें खदान के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी दर्शाई गई हो तथा सभी लघु खनिज स्रोतों के पिलर पोस्टिंग के संबंध में अनुपालन प्रस्तुत करना होगा।
लघु खनिज निदेशालय ने उप निदेशक खान एवं खनन अधिकारियों को पट्टेदारों के बीच तौर-तरीकों को प्रसारित करने तथा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। निदेशालय ने चेतावनी दी है कि किसी भी विचलन/ढिलाई को गंभीर परिणामों के साथ गंभीरता से लिया जाएगा, जिसमें ओडिशा लघु खनिज रियायत नियम, 2016 और बाद के संशोधनों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार संबंधित पट्टेदार के पट्टे को निलंबित करना शामिल है। यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार 17 जिलों में फैले 636 नए पहचाने गए लघु खनिजों के स्थलों की नीलामी से पहले लघु खनिजों के अवैध खनन और परिवहन की जांच के लिए एक मजबूत निगरानी नेटवर्क स्थापित करने की तैयारी कर रही है। पिछले महीने, मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने सभी कलेक्टरों को रेत और काले पत्थर सहित लघु खनिजों के नए स्रोतों की पहचान करने का निर्देश दिया था ताकि मौजूदा स्रोतों की संख्या दोगुनी हो सके और अक्टूबर तक नीलामी के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जा सके। उन्होंने सभी जिलों के एसपी को स्रोतों और मार्गों पर अचानक छापेमारी करके खनिजों के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ाने के लिए भी कहा था।
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