
Koraput कोरापुट: एक स्पेशल विजिलेंस कोर्ट ने मंगलवार को ओडिशा के रायगढ़ जिले में सरकारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट्स डेवलपमेंट हाई स्कूल के एक रिटायर्ड टीचर को आय से ज़्यादा संपत्ति (DA) के मामले में दो साल की सज़ा सुनाई।
बिसमकटक ब्लॉक के डुकुम में SSD (ST & SC डेवलपमेंट) हाई स्कूल के पूर्व टीचर उन्ना राजेंद्र पात्रो को जयपुर के स्पेशल जज, विजिलेंस की कोर्ट ने दोषी पाया। यह केस प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के सेक्शन 13(2) और 13(1)(e) के तहत उनकी आय के ज्ञात सोर्स से ज़्यादा संपत्ति रखने के लिए दर्ज किया गया था। कोर्ट ने पात्रो को दो साल की सज़ा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
विजिलेंस अधिकारियों ने कहा कि दोषी पाए जाने के बाद नियमों के मुताबिक उनके पेंशन बेनिफिट्स रोकने के लिए सक्षम अधिकारी से संपर्क करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।





