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Bhubaneswar.भुवनेश्वर: एक अहम घटनाक्रम में, भुवनेश्वर की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) कोर्ट ने नौवीं क्लास के एक छात्र की मौत के मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिनमें कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (KISS) के एक एडिशनल CEO भी शामिल हैं, और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, KISS के एडिशनल CEO प्रमोद कुमार पात्रा समेत आरोपियों को जमानत न मिलने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और झारपाड़ा जेल भेज दिया गया है।
पता चला है कि JMFC कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और न्यायिक हिरासत का आदेश दिया। झारपाड़ा जेल भेजे गए आरोपियों में KISS के एडिशनल CEO प्रमोद कुमार पात्रा, TGT टीचर बिनय कुमार गोछी, सीनियर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर प्रसन्ना कुमार मल्ला, टीचर प्रदीप कुमार दास, KISS सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर रश्मिरंजन नायक, KISS हॉस्टल के असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर हेमंत कुमार महापात्रा, KISS बॉयज हॉस्टल के सुपरवाइजर शुभकांत बेहरा और असिस्टेंट टीचर सुजाता मिश्रा शामिल हैं। इसके अलावा, तीन छात्रों को भी कथित संलिप्तता के आरोप में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
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