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Bhubaneswar भुवनेश्वर: साइबर पुलिस ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से निवेश पर आकर्षक रिटर्न के झूठे वादों पर शहर के एक निवेशक से 11.62 लाख रुपये ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान ढेंकनाल जिले के चितलपुर निवासी 30 वर्षीय मनोज कुमार साहू उर्फ मंटू के रूप में हुई है। साइबर इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (आईआईसी) टेरेस्कोवा मोहपात्रा ने बताया कि इससे पहले, उसके तीन साथियों - सिद्धेश्वर जेना, अशीम कुमार मिश्रा और प्रफुल्ल कुमार बेज को मामले के सिलसिले में 24 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान एक मोबाइल फोन और एक लैपटॉप के साथ-साथ बिनेंस पर क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के सबूत जब्त किए गए।
आईआईसी ने कहा कि मनोज निवेशकों से रकम इकट्ठा करता था और उसे समूह के अन्य सदस्यों में बांटता था। आरोपी लोगों ने फेसबुक पर विज्ञापन चलाकर पीड़ितों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप "डी53-एक्सिस सिक्योरिटीज ग्रुप" में शामिल होने का लालच दिया।
टेरेस्कोवा ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को भी इसी तरह से समूह में शामिल होने के लिए लालच दिया गया था। उसे अपने निवेश पर 100 प्रतिशत रिटर्न का वादा किया गया था, साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया था कि फंड का प्रबंधन सेबी के दिशा-निर्देशों और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के अनुपालन में किया जाएगा। उनके दावों पर भरोसा करते हुए पीड़ित ने 11.62 लाख रुपये कई बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। हालांकि, उसे तुरंत समूह से हटा दिया गया। पूछताछ करने पर जालसाजों ने इस तरह के किसी भी लेनदेन से इनकार किया। यह महसूस करते हुए कि उसके साथ धोखा हुआ है, पीड़ित ने 27 जनवरी को एफआईआर दर्ज कराई। मनोज पर बीएनएस की धारा 318 (4) और 319 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया और शुक्रवार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया।
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