ओडिशा

कंसबहाल सिंचाई परियोजना: Odisha HC ने सरकार से विस्थापितों को मुआवजा देने को कहा

Triveni
25 April 2025 2:37 PM IST
कंसबहाल सिंचाई परियोजना: Odisha HC ने सरकार से विस्थापितों को मुआवजा देने को कहा
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CUTTACK कटक: सुंदरगढ़ जिले Sundergarh district में कंसाबहाल सिंचाई परियोजना से तीन दशक से अधिक समय पहले विस्थापित हुए 339 परिवारों को मुआवजा वितरण में अत्यधिक देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सरकार को 13 मई तक भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 2021 में विस्थापित परिवारों में से 12 व्यक्तियों द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे बदनुआगांव, डुंगाझोर, रानीपिया और मालडीही गांवों के परिवारों को कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर ब्याज सहित मुआवजा राशि जारी करें।
याचिका में राज्य सिंचाई विभाग द्वारा 1990 में तैयार की गई पुनर्वास नीति के अनुसार लाभ देने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता संजीव उद्गाता ने बताया कि भले ही 2014 में ही राशि जमा कर दी गई थी और पुनर्वास सहायता किस दर से दी जाएगी, इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन सुंदरगढ़ कलेक्टर को अभी तक ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है, जिसके कारण मुआवजा वितरण में अत्यधिक देरी हो रही है।
इस पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति सिबो शंकर मिश्रा की खंडपीठ ने पुनर्वास एवं पुनर्वास निदेशक (जल संसाधन विभाग) को जिला कलेक्टर द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण को तुरंत देने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 13 मई तक टाल दी और तब तक मुआवजा राशि वितरित करने का आदेश दिया। मामले के रिकॉर्ड से पता चला है कि सुंदरगढ़ सिंचाई प्रभाग के कार्यकारी अभियंता ने स्वीकृत अनुमान और लागू नियमों के अनुसार विस्थापित परिवारों को वितरण के लिए 2014 में 4,38,89,000 रुपये जमा किए थे। बाद में 5 फरवरी 2014 को जिला कलेक्टर ने पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन निदेशक को पत्र लिखकर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास सहायता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था।
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