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Kalahandi कालाहांडी : ओडिशा के कालाहांडी ज़िले की एक पॉक्सो अदालत ने 2023 में दो लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले में चार लोगों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक रोहित मिश्रा ने बताया कि अतिरिक्त ज़िला न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश राजीव लोचन साहू ने चारों को तत्कालीन आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी पाया। उन्होंने बताया कि अदालत ने पीड़ितों को 5-5 लाख रुपये का मुआवज़ा भी दिया।
यह घटना 16 अप्रैल, 2023 को कालाहांडी के बीजेपुर थाना क्षेत्र में एक समारोह में शामिल होने के बाद तीन लड़कियों के घर लौटते समय हुई। पुलिस ने बताया कि दोषियों ने लड़कियों को रास्ते में रोक लिया और एक नाबालिग भागने में सफल रही, जबकि दो अन्य के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया।
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