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Jharsuguda झारसुगुड़ा: ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने बुधवार को एक 54 वर्षीय व्यक्ति को जिले के रेंगाली थाना क्षेत्र में इस साल मई में एक नेत्रहीन नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले के विवरण के अनुसार, 2 मई को, पीड़िता, जो एक नेत्रहीन नाबालिग लड़की थी, आरोपी गिरिधारी नाइक के घर टीवी सुनने गई थी। गिरिधारी नाइक का पड़ोसी होने के नाते, पीड़िता अक्सर इसी उद्देश्य से उसके घर जाती थी। दोपहर के समय, जब उसका परिवार सो रहा था, आरोपी गिरिधारी ने लड़की का मुँह बंद करके उसके साथ जबरन बलात्कार किया। उसने नाबालिग पीड़िता को किसी को भी अपराध के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
हालाँकि, अगले दिन पीड़िता ने अपने पिता को इस घटना के बारे में बताया, जिन्होंने 6 मई को रेंगाली पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई। स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 8 मई को आरोपी गिरिधारी को गिरफ्तार कर लिया। 28 मई को, झारसुगुड़ा पुलिस ने जाँच पूरी करने के बाद, मामला दर्ज होने के 22 दिनों के भीतर, मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के बयानों का अध्ययन करने के बाद, अदालत ने बुधवार को प्राथमिकी दर्ज होने के 99 दिनों के भीतर, फैसला सुनाया।
ओडिशा पुलिस ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "महिलाओं की सुरक्षा और त्वरित न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, झारसुगुड़ा पुलिस ने एक नाबालिग नेत्रहीन लड़की से जुड़े एक जघन्य बलात्कार मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के रिकॉर्ड 99 दिनों के भीतर, आजीवन कारावास की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है। यह मामला पुलिस बल की वैज्ञानिक जाँच पद्धतियों और नई आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत प्रभावी मुकदमे की निगरानी का प्रमाण है।" ओडिशा पुलिस ने आगे बताया कि झारसुगुड़ा जिला पुलिस ने एक अकाट्य मामला बनाने के लिए डीएनए विश्लेषण सहित उन्नत फोरेंसिक तकनीकों का इस्तेमाल किया। अदालत ने नालसा (पीड़ित प्रतिपूर्ति योजना) विनियम, 2018 के तहत पीड़ित लड़की को 10,50,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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