ओडिशा

Odisha में जल्द ही एकीकृत पेंशन योजना लागू की जाएगी: मुख्यमंत्री मोहन चरण

Tulsi Rao
9 Feb 2025 8:45 AM GMT
Odisha में जल्द ही एकीकृत पेंशन योजना लागू की जाएगी: मुख्यमंत्री मोहन चरण
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Bhubaneswar भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत पेंशन के लिए पात्र माने जाने वाले अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करने का फैसला किया है।

शुक्रवार रात मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त, 2024 को यूपीएस को मंजूरी दी थी।

शनिवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने यूपीएस के कार्यान्वयन के लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि, एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के पास यूपीएस चुनने या एनपीएस के तहत जारी रखने का विकल्प होगा।

उन्होंने कहा कि यूपीएस के प्रावधान के तहत, कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों में अर्जित औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन उपलब्ध होगी। यूपीएस की अन्य विशेषताओं में कम से कम 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन तथा मृत्यु की स्थिति में पेंशनभोगी की पेंशन का 60 प्रतिशत सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन शामिल है। अन्य लाभों पर प्रकाश डालते हुए माझी ने कहा कि पेंशन को मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बिठाने के लिए समायोजित किया जाएगा। सेवारत कर्मचारियों के मामले में, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई सहायता उपलब्ध होगी। सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी के अलावा प्रत्येक पूर्ण छह माह के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त मासिक वेतन का दसवां हिस्सा एकमुश्त मिलेगा। इस राशि के कारण गारंटीकृत पेंशन की राशि कम नहीं होगी। सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर गारंटीकृत पारिवारिक पेंशन लाभ मिलेगा, जो एनपीएस में उपलब्ध नहीं था। उदाहरण देते हुए माझी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को ओडिशा लोक सेवा आयोग (ओपीएससी) का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जाता है और उसका अंतिम वेतन निर्धारित वेतन से अधिक है, जो कि अध्यक्ष के लिए 2.25 लाख रुपये प्रति माह और सदस्य के लिए 1.82 लाख रुपये प्रति माह है, तो वह सरकारी सेवा में रहते हुए अंतिम वेतन में से पेंशन की कुल राशि को घटाने का हकदार होगा, जिसमें पेंशन का कोई हिस्सा शामिल होगा, जिसे कम्यूट किया गया हो।

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