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Keonjhar क्योंझर : फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) ने मंगलवार को बंशपाल प्रखंड के गुप्तगंगा गांव निवासी 42 वर्षीय मदन जुआंग को वर्ष 2021 में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 20 साल कैद व 2 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। मदन की पत्नी गेलई जुआंग (30) को भी अपराध में मदन की मदद करने के लिए सात साल कैद व 2 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। एफटीसी जज बिजय कुमार मिश्रा ने जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भी सुनाया। इसी तरह मदन की पत्नी गेलई को जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वर्ष 2021 में राजा उत्सव के दौरान मदन व उसकी पत्नी गेलई अपनी एक रिश्तेदार लड़की को अपने गांव घुमाने ले गए थे।
हालांकि, मदन ने लड़की को गुप्तगंगा ले जाने से पहले बसंतपुर में उसकी शील भंग की थी। चूंकि मदन और गेलई निःसंतान थे, इसलिए बाद वाले ने एक बच्चा पैदा करने के जघन्य कृत्य में पूर्व की सहायता की। मदन ने उससे शादी करने और उसे घर ले जाने का वादा किया। बाद में, पीड़िता के पिता उसे वापस गुप्तगंगा ले गए। कुछ दिनों बाद, आरोपी दंपति पीड़िता के घर गए और उसे अपने मूल स्थान पर ले जाने की कोशिश की। हालांकि, पीड़िता ने अपने माता-पिता को मदन द्वारा यौन उत्पीड़न के बारे में बताया।
बाद में, पीड़िता ने सदर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसने एक मामला दर्ज किया और दंपति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। न्यायाधीश ने 22 गवाहों के बयानों और पुलिस जांच रिपोर्ट की जांच के बाद आदेश सुनाया। न्यायाधीश ने दोनों व्यक्तियों को दोषी पाया और सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक ज्ञानेंद्रनाथ जेना ने कहा कि उन्होंने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की भी सिफारिश की।
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Kiran
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