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Bhubaneswar भुवनेश्वर: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ढेंकनाल जिले के गोंदिया इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध खनन से जुड़े एक मामले में ओडिशा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (ओआरएसएसी) की रिपोर्ट जमा न करने पर राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। "इस साल 17 फरवरी को याचिका पर सुनवाई करते हुए, पर्यावरण नियामक ने राज्य सरकार को उत्खनन की मात्रा के संबंध में ओआरएसएसी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
हालांकि, आवेदक यूथ यूनाइटेड फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट ट्रस्ट के वकील शंकर पाणि ने बुधवार को बताया कि सरकार छह महीने बीत जाने के बावजूद रिपोर्ट जमा करने में विफल रही।" राज्य सरकार को एक महीने के भीतर आयोग को ओआरएसएसी रिपोर्ट सौंपने और एनजीटी, मुख्य पीठ, दिल्ली के बार एसोसिएशन के सचिव को 10,000 रुपये का जुर्माना अदा करने को कहा गया है। गौरतलब है कि यूथ यूनाइटेड फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट ट्रस्ट ने ढेंकनाल जिले की गोंदिया तहसील के अंतर्गत निहालप्रसाद मौजा में निश्चिंता पहाड़ी और उसके आसपास अवैध खनन के मुद्दे को उजागर किया था। ट्रस्ट ने आगे आरोप लगाया कि अवैध खनन से वन भूमि को नुकसान हो रहा है क्योंकि निश्चिंता पहाड़ी निश्चिंता रिजर्व फॉरेस्ट का हिस्सा है और यह वन संरक्षण अधिनियम का घोर उल्लंघन है। अपनी शिकायत में, यूथ यूनाइटेड फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट ट्रस्ट ने सदांगी वन रेंज के वन रेंज अधिकारी द्वारा बताई गई वन भूमि में चार अवैध स्टोन क्रशर की मौजूदगी की ओर ध्यान आकर्षित किया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया, "पत्थर माफिया अधिकारियों की अनुमति के बिना पत्थर की खदान और क्रशर चला रहे हैं।
इन क्षेत्रों से लघु खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए इन क्षेत्रों में बीएनएसएस 2023 की धारा 163 भी लागू की गई है।" इसमें यह भी दावा किया गया है कि निषेधाज्ञा महज दिखावा है और अवैध उत्खनन दिन-प्रतिदिन जारी है। यह खबर प्रमुख ओडिया दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है और कुछ नागरिकों ने सोशल मीडिया और ईमेल के माध्यम से भी अधिकारियों के ध्यान में यह बात लाई है।
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