ओडिशा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली शुल्क में संशोधन नहीं होने से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

Gulabi Jagat
23 March 2023 2:30 PM GMT
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली शुल्क में संशोधन नहीं होने से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
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भुवनेश्वर: ओडिशा में खुदरा बिजली शुल्क लगातार तीसरे साल अपरिवर्तित रहेगा।
ओडिशा विद्युत नियामक आयोग (ओईआरसी) ने आज इस संबंध में आदेश जारी किया है।
2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए ओडिशा में खुदरा बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। ओईआरसी के एक सूत्र ने कहा कि यह दर लगातार तीसरे वर्ष अपरिवर्तित रहेगी।
सूत्रों ने कहा कि ओईआरसी ने डिस्कॉम, ग्रिडको, ओएचपीसी, ओपीजीसी, ओपीटीसीएल और एसएलडीसी के एआरआर और टैरिफ आवेदनों को सुनने के बाद खुदरा बिजली शुल्क पर अपना आदेश जारी किया।
सूत्रों ने कहा कि आयोग ने 13 फरवरी से 4 मार्च के बीच जन सुनवाई के माध्यम से मामले की सुनवाई की। इसने 15 मार्च को राज्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाई थी।
सूत्रों ने बताया कि आयोग ने सभी हितधारकों के अभ्यावेदन को सुनने के बाद अपना आदेश जारी किया।
OERC ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उपभोक्ताओं को कई रियायतें दी हैं।
एचटी और एलटी में संबद्ध कृषि-औद्योगिक गतिविधियों (कोल्ड स्टोरेज) के टैरिफ में 1.60 रुपये प्रति यूनिट की कमी की गई है। एचटी और एलटी में प्रति यूनिट टैरिफ क्रमश: 4.60 रुपये और 4.70 रुपये था।
डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान के मामले में एलटी घरेलू और एकल चरण सामान्य प्रयोजन श्रेणी पर सामान्य छूट के अलावा 4 प्रतिशत की छूट होगी।
उपभोक्ताओं को 20 पैसे प्रति यूनिट टीओडी लाभ प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए ओईआरसी ने ऑफ-पीक घंटे बढ़ा दिए हैं। सूत्रों ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए ऑफ-पीक ऑवर्स को दिन में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक और रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक परिभाषित किया गया है।
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