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Bhubaneswar भुवनेश्वर: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय के उप निदेशक चिंतन रघुवंशी को ज़मानत दे दी है, जिन्हें सीबीआई ने 24 मई को 20 लाख रुपये की रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति गौरीशंकर सतपथी ने बुधवार को रघुवंशी को इस शर्त पर ज़मानत पर आगे बढ़ने की अनुमति दी कि 2013 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी एक लाख रुपये के निजी मुचलके और दो सॉल्वेंट ज़मानत राशि जमा करेंगे। अदालत ने रघुवंशी को अपना पासपोर्ट जमा करने और सीबीआई के वकील द्वारा उठाई गई भागने की आशंकाओं को दूर करने के लिए निचली अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाने का भी निर्देश दिया है।
रघुवंशी के साथ, अदालत ने कथित बिचौलिए भक्ति बिनोद बेहरा को भी समान शर्तें लगाकर ज़मानत दे दी। रघुवंशी और बेहरा को ज़मानत देते हुए, न्यायमूर्ति सतपथी ने कहा कि सीबीआई द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट है कि जाँच में काफी प्रगति हुई है। हालांकि, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता जेल में हैं और मुकदमे की तत्काल कोई संभावना नहीं है। रघुवंशी के वकील ललितेंदु मिश्रा ने कहा, "अदालत ने यह भी देखा कि याचिकाकर्ता 50 दिनों से ज़्यादा समय से हिरासत में हैं, जबकि सीबीआई द्वारा याचिकाकर्ताओं के ख़िलाफ़ लगाए गए अपराध के लिए न्यूनतम सज़ा सिर्फ़ तीन साल है।"
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ज़मानत देने से किसी व्यक्ति की आज़ादी केवल अस्थायी अवधि के लिए ही सुरक्षित होगी, जब तक कि आरोपी को अपराध का दोषी नहीं पाया जाता। अदालत ने कहा, "ज़मानत नियम है, लेकिन जेल अपवाद है, जो मुक़दमे में दोषी साबित होने तक आरोपी को निर्दोष मानने के उसके अधिकार से उपजा है।" इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सीबीआई ने जाँच में सहयोग करने वाले याचिकाकर्ताओं से हिरासत में पूछताछ की कभी मांग नहीं की, अदालत ने 2020 के सतेंद्र कुमार अंतिल (सुप्रा) बनाम सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर अदालत इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि आरोपी की जड़ें समुदाय से जुड़ी हैं और उसके फरार होने की संभावना नहीं है, तो उसे निजी मुचलके पर सुरक्षित रिहा किया जा सकता है।
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