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जनता से रिश्ता वेबडेस्क | राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों से कहा है कि वे मार्च तक पूरक बजट प्रावधानों को खर्च करें और धन को सिविल डिपॉजिट में पार्क न करें क्योंकि यह ऑडिट से प्रतिकूल टिप्पणियों को आमंत्रित करेगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों को लिखे पत्र में कहा है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता से बचने के लिए 31 जनवरी तक धनराशि अवमुक्त करने एवं प्रावधानों के अभ्यर्पण के स्वीकृति आदेश जारी कर दिये जायें. मशीनरी, उपकरण, वाहन, शेयर पूंजी, सब्सिडी और ऋण के बिल कोषागारों में जमा करने की अंतिम तिथि 9 मार्च निर्धारित की गई है जबकि अन्य प्रावधानों के लिए अंतिम तिथि 14 मार्च होगी.
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CREDIT NEWS: newindianexpress