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Bhubaneswar भुवनेश्वर: धोखाधड़ी करने वाले हंसिता अभिलिप्सा और अनिल मोहंती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भुवनेश्वर में इन्फोसिटी पुलिस ने इन दोनों पर आरोप लगाया है कि वे व्यापारियों और राजनेताओं को व्यापारिक सौदे हासिल करने के लिए युवतियों की तस्करी करते हैं। हाल ही में विशेष अपराध इकाई द्वारा की गई जांच के दौरान तस्करी रैकेट चलाने में उनकी संलिप्तता सामने आने के बाद इन दोनों पर अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह जानकारी इन्फोसिटी के आईआईसी महेंद्र कुमार साहू ने दी।
साहू ने कहा कि मामला धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश), आईटी अधिनियम की धारा 67 (अश्लील सामग्री का प्रकाशन और प्रसारण) और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की धारा 5 के तहत दर्ज किया गया है। हंसिता ने प्रभावशाली व्यक्तियों और व्यापारियों से वित्तीय समझौते करने के लिए युवतियों को 'देह व्यापार' में फंसाया। पुलिस ने उसके स्मार्टफोन की जांच करने के बाद खुलासा किया कि हंसिता के पास अपने संभावित ग्राहकों के लिए महिलाओं का 'रेट-चार्ट' होता था। इस बीच, साहू ने कहा कि उनके कानूनी नाम को लेकर जटिलताओं के कारण शनिवार को दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
चूंकि हंसिता ने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए पहले ही अपने पासपोर्ट में अपना नाम बिष्णुप्रिया चंद से बदल लिया था, इसलिए स्थानीय अदालत में उनकी असली पहचान स्थापित करने में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विशेष रूप से, यह आरोप पिछले सप्ताह इन्फोसिटी पुलिस द्वारा की गई शिकायत के बाद लगाए गए हैं, जिसमें दोनों के खिलाफ धारा 417 (धोखाधड़ी), 419 (प्रतिरूपण), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी), 468 (जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना) के साथ-साथ पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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Kiran
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