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Odisha ओडिशा : कटक की एक विशेष अदालत ने ओडिशा में निवेशकों से 14 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में चिटफंड कंपनी विबग्योर ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक को दोषी ठहराया है। पबित्र कुमार साहू को कानून की कई धाराओं के तहत 10 साल की कैद और 70,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
ओडिशा जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (ओपीआईडी) अधिनियम के तहत कार्यरत अदालत ने साहू को आवर्ती जमा, मासिक आय योजना और सावधि जमा योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निवेशकों को धोखा देने का दोषी पाया। भुवनेश्वर में स्थित इस कंपनी ने निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा किया था, लेकिन पैसा वापस नहीं किया।
साहू को 2015 में खुर्दा जिले के बानपुर से गिरफ्तार किया गया था और उन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं और अन्य कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की जाँच ओडिशा अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने की थी, जिसने सैकड़ों जमाकर्ताओं और एजेंटों द्वारा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के बाद कार्रवाई की थी।
अदालत के इस फैसले से साहू और उनकी कंपनी द्वारा ठगे गए निवेशकों को कुछ राहत मिली है। यह मामला भविष्य में ऐसे चिटफंड घोटालों को रोकने के लिए सख्त नियमों और निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
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