ओडिशा

सरकारी धन के दुरुपयोग पर पूर्व प्रधानाध्यापक को 4 साल की सजा

Kiran
17 Aug 2025 2:37 PM IST
सरकारी धन के दुरुपयोग पर पूर्व प्रधानाध्यापक को 4 साल की सजा
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Phulbani फूलबनी: कंधमाल जिले के एक प्राथमिक विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में चार साल के कठोर कारावास (आरआई) और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
फूलबनी के विशेष सतर्कता न्यायाधीश ने शनिवार को कंधमाल के तुमुदीबंधा प्रखंड के रंगापाजू यूपी स्कूल के पूर्व प्रधानाध्यापक-सह-सचिव सुभाष चंद्र नायक को चार साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
ओडिशा सतर्कता विभाग ने नायक के खिलाफ स्कूल में एक कक्षा के निर्माण के लिए निर्धारित सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(सी)(डी) और आईपीसी की धारा 409 के तहत आरोप पत्र दायर किया था। उन्हें सजा काटने के लिए न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। दोषसिद्धि के बाद, ओडिशा सतर्कता विभाग ने घोषणा की है कि वह नायक की सेवा से बर्खास्तगी के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करेगा। पूर्व प्रधानाध्यापक अपराध करने के बाद स्कूल से फरार हो गया था।
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