
Berhampur बरहामपुर: ओडिशा के गंजाम ज़िले की एक अदालत ने शुक्रवार को पांच लोगों को छह साल पहले 66 साल के एक बिजनेसमैन की हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
तीसरे अतिरिक्त ज़िला और सत्र न्यायाधीश बी गौतम की अदालत ने सभी दोषियों पर 13,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर उन्हें चार महीने और कड़ी कैद की सज़ा भुगतनी होगी।
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (PP) बिस्वजीत बराल ने बताया कि अदालत ने 41 गवाहों के बयान और कुछ अन्य दस्तावेज़ों को रिकॉर्ड करने के बाद अपना फैसला सुनाया।
13 और 14 जून, 2020 की दरमियानी रात को, दोषियों ने डकैती के इरादे से हिलपटना इलाके में दूध और दूध उत्पादों के डिस्ट्रीब्यूटर, मृतक लंबोदर मुनि के ऑफिस-कम-रेजिडेंस में घुसपैठ की।
उन्होंने मुनि का गला घोंटकर हत्या कर दी और घर से नकदी और सोने के गहने ले गए। यह घटना कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए 48 घंटे के बंद के बीच हुई थी।
बराल ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश पर, 2023 में क्राइम ब्रांच ने हत्या के मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी।
दोषियों की पहचान रूपेश पाढ़ी (30), शिवा महाकुड़ा (29), रंजीत साहू (29), श्रीनू पात्रा (34) और शंकर साहू (31) के रूप में हुई है।





