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Rayagada रायगडा: यहां की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को एक ही परिवार के पांच सदस्यों को 11 साल पहले एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों की पहचान कस्बे के बुदुरबलसा इलाके के पी सूर्या राव, पी शंकर राव, पी श्रीनु, पी त्रिनाथ राव और पी सत्यम के रूप में हुई है। पीड़ित की पहचान इलाके के के अप्पलनारायण के रूप में हुई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण सारंगी ने प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
न्यायाधीश ने आदेश सुनाते हुए कहा कि जुर्माना न चुकाने पर उन्हें एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर 9 अगस्त, 2014 को के अप्पलनारायण पर एक सुनियोजित हमला किया था। जब एक प्रत्यक्षदर्शी गौरीबाबू ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तो सूर्या राव ने कथित तौर पर उन पर भी हमला किया, जिससे वह घायल हो गए।
जब स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुँचे, तो आरोपी मौके से भाग गए। निवासियों ने अप्पलनारायण और गौरीबाबू दोनों को रायगढ़ के जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया। अप्पलनारायण की गंभीर हालत को देखते हुए, उन्हें विजयनगरम के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पीड़ित के भाई, ए. रावण ने अपनी शिकायत में कहा कि यह हमला मझिघरियानी पूजा और इलाके में आयोजित होने वाले मेले से जुड़े विवाद के कारण हुआ था। रायगढ़ पुलिस ने मामला संख्या 161/2014 दर्ज किया और जाँच के बाद सभी पाँच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी वकील बिक्रम कुमार कुंडू ने मामले की पैरवी की।
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