ओडिशा
पांच कारोबारियों को साढ़े 31 लाख रुपये जुर्माना, खाने की चीजों में मिला मिलावट
Gulabi Jagat
30 Aug 2022 4:41 PM GMT
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Source: jagarn
जिला सिरमौर में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSA) 2006 के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर पांच दुकानदारों को जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं एडजुडिकेटिंग आफिसर सिरमौर मनेश कुमार यादव ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिरमौर की ओर से सुनवाई के लिए रखे गए 11 मामलों में पांच दोषी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ निर्णय सुनाते हुए कुल 31.50 लाख रुपये का जुर्माना किया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिरमौर सुनील शर्मा ने बताया कि जिन दोषी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है उन प्रतिष्ठानों में समय-समय पर हुए निरीक्षण के दौरान सैंपल एकत्रित किए गए थे। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए। जिला सिरमौर में एकत्रित सैंपल को कंडाघाट स्थित राजकीय प्रयोगशाला में टेस्टिंग के लिए भेजा गया। जहां पर यह सैंपल फेल पाए गए थे। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एंड एडजुडिकेटिंग आफिसर ने मैसर्ज इनसाइट सोफटलेब्ज गांव नागल सुकेती को पांच मामलों में 21 लाख रुपये, मैसर्ज हिमरस फ्रूट प्रोडक्ट्स गांव टिक्कर, सराहां को तीन मामलों में छह लाख रुपये, मैसर्ज गणेश ट्रेडिंग नाहन रोड बद्रीनगर, पांवटा को तीन लाख रुपये, मैसर्ज पायल ट्रेडर्स हाउसिंग बोर्ड कालोनी पांवटा साहिब को एक लाख रुपये तथा ओम मेडिकल्ज नाहन को 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की कुल राशि 31.50 लाख रुपये बनती है।
बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 43 चालान, पुलिस ने काटे चालान
जिला पुलिस सोलन ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 195 चालान कर 7500 रुपये जुर्माना किया है। इनमें रैश ड्राइङ्क्षवग के तीन, ओवरस्पीड के नौ, बिना ड्राइङ्क्षवग लाइसेंस के नौ, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर एक, बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर 43, सीट बेल्ट ने पहनने पर चार व अन्य में 126 चालान किग गए। पुलिस अधीक्षक सोलन वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। संस
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