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परिजनों को वित्तीय मदद देने का फैसला किया।
बलांगीर: बलांगीर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने शुक्रवार को घोषित किया कि मारे गए शिक्षक ममिता मेहर के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। प्रथम चरण में जहां 5 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा, वहीं शेष राशि का भुगतान मामले में अदालत का फैसला आने के बाद परिवार को किया जाएगा।
ममिता की मौत के बाद उसके भाई बंती मेहर ने जिला प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी क्योंकि वह परिवार की अकेली कमाने वाली सदस्य थी। बाद में, डीएलएसए की निराश्रित सहायता समिति के अध्यक्ष लालतेंदु जेना ने कलेक्टर चंचल राणा, एसपी नितिन कुशालकर और अन्य के साथ 13 अप्रैल को एक बैठक में मेहर के परिजनों को वित्तीय मदद देने का फैसला किया।
मेहर कालाहांडी जिले के महालिंग के एक स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थी। वह 8 अक्टूबर, 2021 को लापता हो गई थी, जिसके बाद उसके परिवार ने उसके लापता होने के पीछे स्कूल के प्रिंसिपल गोबिंद साहू की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
बाद में 19 अक्टूबर को पुलिस ने स्कूल के एक स्टेडियम निर्माण स्थल से उसके शरीर के अवशेष निकाले, जिसके बाद गोबिंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हालांकि, मुख्य आरोपी को 20 दिसंबर, 2022 को बलांगीर जिले के कांटाबांजी उप-जेल में अदालत में पेश होने से पहले फांसी पर लटका पाया गया था।
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Triveni
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