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Odisha ओडिशा: क्योंझर में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को SUV से कुचलकर मारने के जुर्म में यहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक आदमी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। पिछले साल, एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के दो कर्मचारी कडाकला इलाके के एक कर्जदार से मोटरसाइकिल लोन की बची हुई किश्तें लेने के लिए नयाकोट पुलिस की हद के तहत मुंडासाही इलाके में गए थे।
केस की जानकारी के मुताबिक, कर्मचारियों के उसके घर जाने के बाद, आरोपी रामसिंह मुंडा ने कथित तौर पर उनका पीछा किया और जानबूझकर उन पर SUV चढ़ा दी, जिससे उनमें से एक की मौत हो गई।
ट्रायल के दौरान, कोर्ट ने 11 गवाहों के बयानों की जांच की। सबूतों के आधार पर, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ने आरोपी को दोषी पाया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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