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Cuttack कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा ज़मानत दिए जाने के एक दिन बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उप निदेशक चिंतन रघुवंशी, जिन्हें मई में रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, शुक्रवार शाम भुवनेश्वर की झारपड़ा जेल से रिहा हो गए। उच्च न्यायालय ने रघुवंशी के सहयोगी भक्ति बिनोद बेहरा को भी ज़मानत दे दी, जिनकी गाड़ी से सीबीआई के अधिकारियों ने रिश्वत की रकम बरामद की थी। न्यायमूर्ति गौरीशंकर सतपथी ने एक ही आदेश के तहत उनकी अलग-अलग ज़मानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कड़ी शर्तें लगाईं। रघुवंशी और बेहरा को भुवनेश्वर में दो जगहों से गिरफ्तार किया गया था, जब सीबीआई ने उन्हें शहर के एक खनन व्यवसायी से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था।
एजेंसी के अनुसार, रघुवंशी ने 5 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी, जिसे घटाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया और 20 लाख रुपये किश्तों में प्राप्त हुए। रघुवंशी ने कथित तौर पर व्यवसायी से यह रकम इस वादे के साथ मांगी थी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में उनके खिलाफ लंबित वित्तीय अनियमितताओं के 12 मामलों में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या उनकी संपत्ति कुर्क नहीं की जाएगी। इस महीने की शुरुआत में, रघुवंशी को उनकी बीमार पत्नी और नवजात शिशु से मिलने के लिए उच्च न्यायालय ने 10 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत खत्म होते ही वह जेल लौट आए। उनके वकील ललितेंदु मिश्रा ने कहा, "उच्च न्यायालय और निचली अदालत से संबंधित दस्तावेज जेल अधिकारियों को सौंपे जाने के बाद आईआरएस अधिकारी को शुक्रवार शाम जेल से रिहा कर दिया गया।"
मिश्रा के अलावा, वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार परिजा और सौर चंद्र महापात्र ने भी रघुवंशी का प्रतिनिधित्व किया। यह देखते हुए कि जाँच में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है, उच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। उच्च न्यायालय ने कहा, "रघुवंशी और बेहरा की जमानत याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं और दोनों को निचली अदालत की संतुष्टि के अनुसार एक लाख रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो सॉल्वेंट जमानतदार जमा करने पर अनुमति दी जाती है।"
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