ओडिशा

ईडी ने ओडिशा कैडर के पूर्व आईएफएस अधिकारी अभय पाठक की संपत्ति कुर्क की

Bhumika Sahu
31 May 2023 1:57 PM GMT
ईडी ने ओडिशा कैडर के पूर्व आईएफएस अधिकारी अभय पाठक की संपत्ति कुर्क की
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ओडिशा कैडर के भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के पूर्व अधिकारी अभय कांत पाठक की 66 लाख रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है.
भुवनेश्वर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ओडिशा कैडर के भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के पूर्व अधिकारी अभय कांत पाठक की 66 लाख रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है.
इस साल जनवरी में, ईडी ने ओडिशा में पूर्व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अतिरिक्त पीसीसीएफ) पाठक के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में तलाशी ली थी।
ईडी ने पूर्व आईएफएस अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों के पास लगभग 9 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति को लेकर सतर्कता विभाग द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत पाठक के खिलाफ जांच शुरू की थी।
तलाशी के दौरान ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत करीब 75 लाख रुपये कीमत की एक बीएमडब्ल्यू कार जब्त की थी।
जांच के दौरान ईडी के अधिकारियों को पता चला कि पाठक के बेटे आकाश ने बेंगलुरु के एक व्यक्ति को कार बेचने की कोशिश की थी।
गौरतलब है कि टाटा मोटर्स में नौकरी दिलाने का झांसा देकर भोले-भाले युवकों को ठगने के आरोप में ओडिशा पुलिस ने पाठक और उनके बेटे के खिलाफ कई अन्य प्राथमिकी दर्ज की थी.
ईडी ने इससे पहले पीएमएलए, 2002 के तहत दिसंबर, 2021 में यहां राजधानी में पाठक के आवास पर छापेमारी की थी।
सूत्रों ने कहा कि ईडी ने तब पूर्व आईएफएस अधिकारी की 29.83 लाख रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की थी।
विशेष रूप से, पाठक को 2021 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी।
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