जनता से रिश्ता वेबडेस्क | ओडिशा के बालासोर जिले में हुए दर्दनाक हादसे में कई लोगों की जान जा चुकी है. कोरोमंडल एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों की टक्कर के बाद में अबतक बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है. इसके अलावा काफी लोग घायल भी हैं. अब आपको ट्रेन में सफर करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आप ट्रेन में कितना सामान लेकर ट्रैवल कर सकते हैं. एक यात्री अपने साथ ट्रेन में कितना सामान लेकर जा सकता है. आइए आपको बताते हैं-
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे के बाद शुक्रवार की रात को ही मुआवजे का ऐलान कर दिया था. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपये और मामूली रूप से घायल लोगों को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.
आपको बता दें ट्रेन में सामान लेकर जाने की बात करें तो एक यात्री अपने साथ अधिकतम 50 किलोग्राम तक सामान लेकर जा सकता है. वहीं, अगर आप इससे ज्यादा सामान लेकर ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको किराया देना होता है. इसके लिए आपको अलग से टिकट भी लेना होता है.
इसके अलावा अगर एसी कोच की बात की जाए तो इसमें सामान लेकर जाने के नियम अलग हैं. एसी कोच में बिना कोई भी चार्ज दिए आप 70 किलोग्राम तक सामान को आसानी से लेकर जा सकते हैं. वहीं, स्लीपर कोच में एक व्यक्ति अपने साथ केवल 40 किलोग्राम तक ही सामान अपने साथ लेकर जा सकता है.
अगर यात्री अपने साथ बड़े आकार का सामान लेकर जाते हैं तो उन्हें कम से कम 30 रुपये का शुल्क देना होता है. वहीं, निर्धारित सीमा से ज्यादा सामान होने पर यात्रियों को डेढ़ गुना ज्यादा चार्ज देना होता है. यह नियम सिर्फ बड़े साइज के सामान के लिए है.