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Bhubaneswar भुवनेश्वर: अंतरराज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), भुवनेश्वर क्षेत्रीय इकाई ने अवैध गांजा परिवहन के लिए दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया। दोनों को 10 साल के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह मामला अगस्त 2020 का है, जब एक ट्रक में कद्दू के नीचे छुपाया गया 175 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था।
ओडिशा से आ रही यह खेप पश्चिम बंगाल जा रही थी। एनसीबी ने तुरंत ठाणे, महाराष्ट्र निवासी शैलेश शारदाप्रसाद पांडे और जौनपुर, उत्तर प्रदेश निवासी जुबेर अहमद को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया। विस्तृत जाँच के बाद, एनसीबी ने फरवरी 2021 में शिकायत दर्ज की। 13 अगस्त को, भुवनेश्वर के द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत दोषी ठहराया।
यह फैसला कठोर जाँच और कानूनी प्रवर्तन के माध्यम से नशामुक्त भारत के प्रति एनसीबी के समर्पण को दर्शाता है। नागरिकों से आग्रह है कि वे राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन (टोल-फ्री: 1933) मानस के माध्यम से गुमनाम रूप से सूचना देकर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करें।
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