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Odisha ओडिशा: ओडिशा सरकार के पंचायती राज और पीने के पानी के डिपार्टमेंट ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि योग्य भूमिहीन परिवारों को पक्के घर देने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शुक्रवार को जारी यह आदेश उन रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें कहा गया है कि फ्लैगशिप स्कीम के तहत हाउसिंग मदद के लिए मंज़ूर किए गए सैकड़ों ग्रामीण परिवार अभी भी ज़मीन के अलॉटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं।
तुरंत अलॉटमेंट का आदेश
अपने नए कम्युनिकेशन में, डिपार्टमेंट ने निर्देश दिया है कि सभी ग्रामीण हाउसिंग (RH) बेनिफिशियरी जिनकी पहचान भूमिहीन के रूप में हुई है, उन्हें प्रायोरिटी पर घर की जगह दी जानी चाहिए। अधिकारियों को याद दिलाया गया कि मौजूदा गाइडलाइंस के तहत भूमिहीन परिवार पहली पसंद के हकदार हैं। गंभीरता बताते हुए, डिपार्टमेंट ने लिखा कि यह "चिंता की बात" है कि बड़ी संख्या में बेनिफिशियरी को अभी तक मंज़ूर घरों के कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी ज़मीन के टुकड़े नहीं मिले हैं। लेटर में बताई गई डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट के अनुसार, PMAY-G के तहत 871 बेनिफिशियरी और PM-JANMAN के तहत 50 बेनिफिशियरी अभी भी अलॉटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं।
सबसे ज़्यादा पेंडिंग केस वाले ज़िले
सूत्रों ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि केंद्रपाड़ा ज़िले में सबसे ज़्यादा पेंडिंग केस हैं, जहाँ 271 ज़मीनहीन परिवारों को अभी तक PMAY-G के तहत ज़मीन नहीं मिली है। इसके बाद गंजम में 171 परिवार अलॉटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेटर में निर्देश दिया गया है कि ज़िलों को प्रोसेस पूरा करने के लिए तय टाइमलाइन के अंदर काम करना होगा।
महीने में जॉइंट मीटिंग ज़रूरी की गईं
ज़मीन से जुड़ी रुकावटों को तेज़ी से हल करने के लिए, डिपार्टमेंट ने पहले के निर्देश को दोहराया कि हर ज़िले को हर महीने के पहले शनिवार को BDO और संबंधित तहसीलदार के साथ एक जॉइंट मीटिंग करनी होगी। ये मीटिंग खास तौर पर ज़मीनहीन RH केस को सुलझाने और प्रोसेस में होने वाली देरी को दूर करने के लिए हैं।
एक सीनियर अधिकारी ने लेटर में साफ़ किया कि ये मीटिंग ज़रूरी हैं क्योंकि अलॉटमेंट में देरी सीधे तौर पर हाउसिंग सैंक्शन जारी करने और कंस्ट्रक्शन शुरू करने की टाइमलाइन पर असर डालती है। ज़्यादातर परिवार ज़मीनहीन के तौर पर पहचाने गए
आवास+ 2024 सर्वे डेटा, जिसका ज़िक्र डायरेक्टिव में भी किया गया है, में पूरे राज्य में 37.89 लाख परिवार दर्ज किए गए। इनमें से 2.01 लाख परिवारों को ज़मीनहीन कैटेगरी में रखा गया।
डिपार्टमेंट ने लिखकर बताया कि नए घरों को मंज़ूरी देना ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के बाद ही शुरू होगा, लेकिन योग्य ज़मीनहीन परिवारों को घर की जगह का अलॉटमेंट फ़ाइनल सर्वे लिस्ट के आधार पर पहले से शुरू होना चाहिए।
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