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Dhenkanal ढेंकनाल: ढेंकनाल ज़िले में 2017 के पंचायत चुनावों के दौरान भाजपा समर्थक सलमान राउत की हत्या के आठ साल बाद, एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि सबूतों के अभाव में पाँच अन्य को बरी कर दिया।
ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश प्रणब कुमार राउतराय ने यह फ़ैसला सुनाया, जिन्होंने आरोपियों को तरावा पंचायत चुनावों से जुड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते राउत की हत्या का दोषी पाया। मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, सलमान राउत 4 फ़रवरी, 2017 की शाम लगभग 7:30 बजे अपने साथियों के साथ गोडिसाही गाँव में एक पान की दुकान के पास चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसी समय, प्रतिद्वंद्वी सरपंच उम्मीदवार कुलमणि बेहरा और उनके समर्थक अपने प्रचार के लिए उस इलाके में पहुँच गए। दोनों समूहों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद बेहरा और उनके समर्थकों ने राउत और उनके सहयोगी बिक्रम केशरी मलिक पर लाठियों से हमला कर दिया। हमले के दौरान, बेहरा के सहयोगी ब्योमकेश बिस्वाल ने कथित तौर पर राउत पर नज़दीक से गोली चलाई। राउत की ढेंकनाल जिला मुख्यालय अस्पताल में मृत्यु हो गई।
अदालत ने ब्योमकेश बिस्वाल को शस्त्र अधिनियम की धारा 302, 25 और 27 के तहत दोषी पाया। सात अन्य - त्रयम्बक बिस्वाल, मृत्युंजय बिस्वाल, हृदयानंद बिस्वाल, समरेंद्र बिस्वाल, मनमोहन बिस्वाल, देबेंद्र स्वैन और कुलमणि बेहरा को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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