ओडिशा

Dharmendra Pradhan ने CM से ओडिशा विश्वविद्यालय अधिनियम में आवश्यक बदलाव करने का आग्रह किया

Gulabi Jagat
13 Aug 2024 2:22 PM GMT
Dharmendra Pradhan ने CM से ओडिशा विश्वविद्यालय अधिनियम में आवश्यक बदलाव करने का आग्रह किया
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Bhubaneswar भुवनेश्वर: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में बीजद सरकार द्वारा पेश किए गए ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 में आवश्यक बदलाव की मांग की। प्रधान ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पत्र लिखकर उनसे कानूनी और नियामक ढांचे के अनुसार ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम में विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक संशोधन करने का आग्रह किया।
उन्होंने शिक्षकों में विश्वास बहाल करने, शैक्षिक संस्थानों की स्वायत्तता की रक्षा करने तथा यह
सुनिश्चित
करने के लिए संशोधनों के महत्व पर प्रकाश डाला कि राज्य शिक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखे। अपने पत्र में प्रधान ने उल्लेख किया कि तत्कालीन राज्य सरकार ने राजनीतिक कारणों से ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत 1989 के मूल अधिनियम में कई व्यापक बदलाव किए गए। इन बदलावों ने न केवल यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रावधानों और विनियमों के साथ टकराव पैदा किया, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों के हितों और स्वायत्तता को भी कमजोर किया।
उन्होंने बताया कि, विशेष रूप से 3 मार्च, 2022 को गम्भीरदान के. गढ़वी बनाम गुजरात राज्य मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में, ये विसंगतियां गंभीर चिंता का विषय हैं, जहां शिक्षा क्षेत्र में राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों पर यूजीसी के सर्वोच्च नियामक अधिकार को स्पष्ट रूप से बरकरार रखा गया है। उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार के कदमों का उद्देश्य ओडिशा में शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता को कम करना तथा राज्य में शिक्षकों की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करना था।
केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ओडिशा में स्वतंत्र और उच्च सम्मानित शिक्षकों को जन्म देने की परंपरा रही है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण और राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में जीवंत शिक्षण वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉ. प्राण कृष्ण परीजा, प्रोफेसर श्रीराम चंद्र दाश, प्रोफेसर चिंतामणि आचार्य, डॉ. सदाशिव मिश्रा और डॉ. महेंद्र कुमार राउत जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने खुद को प्रतिष्ठित और स्वतंत्र शिक्षकों के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसलिए, राज्य के शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करने के लिए पिछली सरकार के प्रयासों पर तुरंत पुनर्विचार करना जरूरी है।
यूजीसी के नियम व्यापक विचार-विमर्श और चर्चा के बाद तैयार किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक मानकों को बनाए रखना और शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता का सम्मान करना है। यदि कोई कानूनी ढांचा इन नियमों की अवहेलना करता है, तो इससे न केवल उच्च शिक्षा प्रणाली में बदलाव आता है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों के सम्मान पर भी असर पड़ता है। उप-कुलपतियों के चयन, शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया और प्रक्रियाओं से संबंधित उपर्युक्त ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान न केवल यूजीसी के नियमों के साथ असंगत हैं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यायिक निर्देशों की भी अनदेखी करते हैं। इसके अतिरिक्त, संशोधित कानून के अनुसार, विश्वविद्यालय के सर्वोच्च कार्यकारी निकाय, सिंडिकेट में कुलपति और सरकारी अधिकारियों द्वारा कई मनोनीत सदस्यों को शामिल करने से शिक्षकों में चिंता बढ़ गई है।
इस संशोधन से शैक्षणिक संस्थानों पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण हो सकता है, जो संकाय सदस्यों की स्वतंत्रता की अवहेलना करेगा। इससे संस्थानों की स्वतंत्र रूप से काम करने और अकादमिक अखंडता बनाए रखने की क्षमता को भी नुकसान पहुंचने का जोखिम है, जिससे शिक्षा समुदाय के भीतर चिंताएं पैदा हो सकती हैं। स्वायत्तता का यह क्षरण छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को भी प्रभावित करेगा। उन्होंने लिखा कि यूजीसी द्वारा तैयार नियमों के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में संतुलन बनाए रखना और यूजीसी के नियमों के भीतर काम करना आवश्यक है।
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