कटक फैमिली कोर्ट ने अनुभव मोहंती की तलाक याचिका खारिज कर दी
कटक: ओडिया सिने स्टार जोड़ी अनुभव मोहंती और वर्षा प्रियदर्शनी के वैवाहिक विवाद के एक ताजा घटनाक्रम में, कटक फैमिली कोर्ट ने आज मोहंती की तलाक याचिका खारिज कर दी।
मोहंती की तलाक की याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने प्रियदर्शनी की साथ रहने की याचिका को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके बीच कई विवादों के कारण जोड़े को फिर से एक साथ नहीं लाया जा सकता है।
फैमिली कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए अनुभव मोहंती के वकील ललितेंदु मिश्रा ने कहा, ''कोर्ट ने आज हमारे खिलाफ फैसला सुनाया. हमने चार से पांच अलग-अलग आधारों पर तलाक की याचिका दायर की थी। हालाँकि, अदालत ने तलाक के लिए हमारी याचिका को खारिज कर दिया है, इसी तरह उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया है जो धारा 9, वैवाहिक अधिकारों के तहत दायर की गई थी, यह कहते हुए कि चूंकि बहुत सारे विवाद हैं, इसलिए उन्हें (दंपति) को एक साथ लाने की कोई गुंजाइश नहीं है।
उन्होंने कहा, "हम फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए ऊपरी अदालत में जाएंगे।"
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टार जोड़ी ने 2014 में शादी की थी। हालांकि, मोहंती, जो ओडिशा के केंद्रपाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं, ने 6 जुलाई, 2020 को दिल्ली स्थित अदालत में तलाक की याचिका दायर की थी। लेकिन मामला स्थानांतरित कर दिया गया था। 5 मार्च, 2021 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कटक में पारिवारिक अदालत में प्रियदर्शनी ने मामले को दिल्ली से कटक स्थानांतरित करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
5 मार्च को मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद से अनुभव और वर्षा दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ कई मामले दायर किए। हालांकि वर्षा ने साथ रहने की इच्छा जताई थी.
यह आरोप लगाते हुए कि कटक फैमिली कोर्ट द्वारा मामलों की सुनवाई में देरी की जा रही है, अनुभव ने उच्च न्यायालय से मामले को भुवनेश्वर फैमिली कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। हालाँकि, राज्य की शीर्ष अदालत ने कटक फैमिली कोर्ट को दोनों पक्षों की दलीलें चार सप्ताह के भीतर समाप्त करने और 30 अक्टूबर तक मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया था।