
x
Odisha ओडिशा : कटक में हाल ही में हुई हिंसक झड़प के बाद, शहर में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जिसे आमतौर पर कर्फ्यू कहा जाता है। यह आदेश रविवार रात 10 बजे से लागू होगा और मंगलवार (7 अक्टूबर) सुबह 10 बजे तक लागू रहेगा।
क्या खुला रहेगा और क्या बंद?
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नरसिंह भोला के अनुसार, कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाएँ ही खुली रहेंगी। नागरिकों को बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल, दवा की दुकानें, किराना दुकानें और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। हालाँकि, अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान अगली सूचना तक बंद रहेंगे। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज सामान्य रूप से खुले रहेंगे, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। भोला ने कहा कि शहर में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है, और निवासी अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं।
सुरक्षा कड़ी कर दी गई है
राज्य पुलिस की लगभग 60 टुकड़ियाँ तैनात की गई हैं, साथ ही रैपिड एक्शन फ़ोर्स (आरएएफ), बीएसएफ, सीआरपीएफ़ और ओडिशा स्विफ्ट एक्शन फ़ोर्स सहित अर्धसैनिक बलों की आठ कंपनियाँ भी तैनात की गई हैं। ये टुकड़ियाँ कटक के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर तैनात हैं। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस हिंसा में शामिल लोगों की सक्रिय रूप से पहचान कर रही है और सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों द्वारा सोमवार सुबह स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही कर्फ्यू बढ़ाने या हटाने का फ़ैसला लिया जाएगा।
Tagsकटककर्फ्यूCuttackcurfewजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





