ओडिशा

जयपुर में रैली पर अंकुश

Subhi
14 April 2023 2:28 AM GMT
जयपुर में रैली पर अंकुश
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कोरापुट प्रशासन ने गुरुवार को हनुमान जयंती समारोह के मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जयपुर सब-डिवीजन में दोपहर 3 बजे से 9 बजे के बीच बिना अनुमति के रैलियों और जुलूसों पर 20 अप्रैल तक रोक लगा दी है।

इससे पहले प्रशासन ने गुरुवार से आठ दिनों के लिए सीआरपीसी के तहत धारा 144 लगा दी थी। हालांकि, इसने 18 घंटे की अवधि के दौरान अनधिकृत रैली या जुलूस पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को संशोधित किया।

जेपोर एसडीपीओ से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने अनधिकृत सभा, रैलियों और जुलूसों के कारण कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका जताई थी। जयपुर के सब-कलेक्टर बेदबरा प्रधान द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान सब-डिवीजन के सभी पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी रैली या जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी।

रामनवमी जुलूस के लिए कस्बे में हाल ही में 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ को देखते हुए, उम्मीद की जा रही थी कि शुक्रवार को हनुमान जयंती के लिए भी इसी तरह की भीड़ देखी जाएगी। जयपुर के एसडीपीओ हरीशा पीसी ने कहा कि कस्बे में तनाव की कोई खबर नहीं है। हालांकि, उत्सव के दौरान किसी भी कानून व्यवस्था की समस्या से बचने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय के रूप में प्रतिबंध लगाए गए हैं।




क्रेडिट : newindianexpress.com

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