
संबलपुर: सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने एनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 के सेक्शन 5 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, गंभीर और बार-बार एनवायरनमेंटल नियमों के उल्लंघन के लिए यहां रेंगाली में श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के प्लांट को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है।
यह कार्रवाई मई 2025 में जारी कई इंस्पेक्शन और निर्देशों के बाद की गई है, जिनका कंपनी कथित तौर पर पालन करने में नाकाम रही। इस साल 17 और 18 मार्च को किए गए एक नए इंस्पेक्शन में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्टवॉटर मैनेजमेंट, खतरनाक वेस्ट हैंडलिंग और रेगुलेटरी अप्रूवल में बड़े पैमाने पर नियमों का पालन न करने का पता चला, जिसके बाद सेंट्रल रेगुलेटर ने प्लांट बंद करने का आदेश जारी किया।
ऑफिशियल ऑर्डर के अनुसार, मुख्य स्टैक से पार्टिकुलेट मैटर एमिशन तय लिमिट से काफी ज़्यादा पाया गया, जिसकी रीडिंग 50 mg/Nm³ के तय स्टैंडर्ड के मुकाबले 268 mg/Nm³ तक थी। इंस्पेक्शन टीम ने कई यूनिट्स में सही फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम की कमी और काम न करने वाले पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट भी देखे, जिसके कारण अनकंट्रोल्ड एमिशन और उड़ती हुई धूल फैल रही थी।





