ओडिशा

Court: नाबालिग से बलात्कार के दो आरोपी को अदालत ने सुनाई सजा

Sanjna Verma
17 July 2024 6:44 PM GMT
Court: नाबालिग से बलात्कार के दो आरोपी को अदालत ने सुनाई सजा
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जाजपुर Jajpur: जाजपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (POCSO) न्यायालय ने वर्ष 2022 में घटित नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में आज एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने जाजपुर थाना क्षेत्र के निवासी शंभूनाथ मल्लिक पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, जुर्माना अदा न करने पर उसे 16 महीने और जेल में रहना होगा।
न्यायालय ने 18 गवाहों के बयानों के आधार पर मल्लिक को सजा सुनाने के अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (
DLSA
) को बलात्कार पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।मल्लिक ने नाबालिग लड़की के साथ उस समय बलात्कार किया था, जब वह उसकी पान की दुकान पर गई थी। इसी तरह जाजपुर विशेष पॉक्सो न्यायालय ने जाजपुर जिले के मंगलपुर थाना क्षेत्र के निवासी निर्मल मल्लिक को नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने छह गवाहों के बयानों के आधार पर उसे दोषी करार देते हुए उस पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि जुर्माना अदा न करने पर उसे दो महीने और कारावास भुगतना होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बलात्कार पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए भी कहा गया। मलिक ने 2021 में लड़की को अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार किया था, जब वह शौच के लिए गई थी।
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