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Odisha ओडिशा : 31 मई (पीटीआई) ओडिशा के जाजपुर जिले की एक अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को नौ साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट- II), जाजपुर, बिजय कुमार जेना ने 5 साल की आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के लिए दोषी शेख मोहित को जेल की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने 35 गवाहों की गवाही पर फैसला सुनाया। अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को मृतक लड़की की मां को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
एक सरकारी वकील ने कहा कि शेख मोहित को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और बेरहमी से हत्या करने का दोषी पाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बालासोर के निवासी शेख मोहित की 2016 में जाजपुर रोड में फेरो क्रोम प्लांट के पास एक कबाड़ की दुकान थी बच्ची को अकेला पाकर मोहित ने उसके साथ दुष्कर्म किया और सबूत मिटाने के लिए गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बाद में उसने शव को बोरे में भरकर जाजपुर रोड रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। मृतका के परिजनों की शिकायत के आधार पर जाजपुर रोड पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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