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Baliguda बालीगुड़ा: कंधमाल जिले के फुलबनी सतर्कता न्यायालय ने बालीगुड़ा प्रखंड के दुकुलमिला न्यू प्राइमरी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक बिभुनंदन केशरी नायक को भ्रष्टाचार और धन गबन के एक मामले में शुक्रवार को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विशेष सतर्कता न्यायाधीश ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसला सुनाए जाने के बाद नायक को जेल भेज दिया गया है। केस डायरी के अनुसार नायक पर स्कूल भवन के निर्माण के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग करने का आरोप है।
कथित तौर पर उन्होंने निर्माण पूरा किए बिना ही धन को निजी इस्तेमाल में ले लिया था। आरोपों के बाद सतर्कता जांच की गई और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(सी)(डी) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 120(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस बीच, सतर्कता विभाग ने बताया कि नायक को दोषी ठहराए जाने के बाद उसे सेवा से बर्खास्त करने के लिए उच्च विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।
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Kiran
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