ओडिशा

Co-op Bank scam: चार आरोपी पाए गए दोषी, तीन साल की जेल

Ratna Netam
30 April 2026 7:48 PM IST
Co-op Bank scam: चार आरोपी पाए गए दोषी, तीन साल की जेल
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Bhubaneswar.भुवनेश्वर: बारीपदा को-ऑपरेटिव बैंक में हुए लोन घोटाले के मामले में न्यायालय ने पूर्व बैंक अधिकारियों समेत चार आरोपियों को तीन साल की सज़ा सुनाई है। इस मामले में आरोपियों ने बैंक की प्रणाली का दुरुपयोग कर काले धन का लाभ उठाने के लिए लोन की प्रक्रिया में अनियमितता की थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपियों ने लोन मंजूरी में फर्जी दस्तावेज़ और गलत रिपोर्ट का इस्तेमाल किया, जिससे बैंक को करोड़ों रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ। इस मामले की जांच में वित्तीय अपराध विभाग और पुलिस ने मुख्य साक्ष्य जुटाए और घोटाले की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया।
अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि दोषियों ने न केवल बैंक के नियमों का उल्लंघन किया बल्कि जनता के धन के साथ धोखाधड़ी की, जो गंभीर अपराध है। चारों आरोपियों में पूर्व बैंक अधिकारी, शाखा प्रबंधक और दो अन्य सहकारी सदस्य शामिल थे। सभी पर जेल की सज़ा के साथ जुर्माना भी लगाया गया है।
वकील और पीड़ित पक्ष ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि यह सकारात्मक संकेत है कि वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से भविष्य में किसी भी बैंक अधिकारी या कर्मचारी के लिए लोन घोटाले की योजनाओं में शामिल होना जोखिम भरा होगा।
बारीपदा के स्थानीय निवासी और बैंक ग्राहक इस फैसले से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि पूर्व अधिकारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी ने आम लोगों का विश्वास तोड़ा था, और अदालत के इस कठोर निर्णय से जनता का विश्वास धीरे-धीरे बहाल होगा।
जांच अधिकारियों ने बताया कि अब अन्य संबंधित मामलों की जांच भी तेज़ कर दी गई है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके। इस घोटाले के बाद बैंक प्रशासन ने भी कड़ी निगरानी और लोन प्रक्रिया सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सक्रिय न्याय और वित्तीय प्रणाली में जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कड़े निर्णय से सभी बैंक और वित्तीय संस्थाओं में कर्मचारियों के लिए नियमों का पालन अनिवार्य और गंभीर बन जाएगा।
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