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Odisha ओडिशा: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ओडिशा सरकार से क्योंझर जिले में अनिवार्य वन मंजूरी के बिना एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के निर्माण की अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। वन सलाहकार समिति (एफएसी) ने 26 सितंबर को हुई अपनी बैठक में पूर्वव्यापी मंजूरी के प्रस्ताव पर विचार किया।
समिति ने पाया कि "वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना, प्रस्तावित वन भूमि पर 1.80 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर ईएमआरएस भवन का निर्माण किया गया है।" समिति ने कहा कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ओडिशा सरकार की एक प्रमुख पहल, इस विद्यालय का निर्माण "पूर्वानुमति के बिना" हुआ, जो वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। क्योंझर जिले की पटना तहसील के एरेन्डेई गाँव में परियोजना स्थल में 2.803 हेक्टेयर साबिक (अभिलेखित) वन भूमि और 0.456 हेक्टेयर गैर-वन भूमि शामिल है।
ज़िला प्रशासन ने इस चूक को स्वीकार करते हुए कहा कि निर्माण कार्य "सद्भावनापूर्वक" किया गया था, जो उस समय उपलब्ध भूमि अभिलेखों पर आधारित था, जिसमें उस स्थान को गैर-वनीय क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बाद में पुराने अभिलेखों के सत्यापन से पता चला कि यह भूमि पहले "जंगल किसान" के रूप में दर्ज थी। राज्य की ओर से प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, "तहसीलदार ने पारदर्शी तरीके से ज़िला कल्याण अधिकारी और कलेक्टर को मामले की सूचना दी। हालाँकि निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा था, फिर भी मामले की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई और अनजाने में हुए उल्लंघन को नियमित करने के लिए वन क्षेत्र परिवर्तन का प्रस्ताव पारित किया गया।"
समिति ने यह भी कहा कि "वन भूमि अधिग्रहण अधिकारी, क्योंझर और वन भूमि सर्वेक्षण विभाग, भुवनेश्वर द्वारा किए गए बाद के निरीक्षणों से यह पुष्टि हुई कि निर्माण कार्य सद्भावनापूर्वक, बिना किसी दुर्भावना के, उस समय उपलब्ध भूमि वर्गीकरण अभिलेखों के आधार पर किया गया था।" एफएसी ने प्रक्रियागत उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाया और निर्देश दिया कि राज्य सरकार मामले की जाँच करे और केंद्र की पूर्व स्वीकृति के बिना गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोकने में असमर्थ रहने के लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई (यदि लागू हो) शुरू करे।
इसने आगे सिफारिश की कि "उल्लंघन के लिए जुर्माना वास्तविक व्यपवर्तन की तिथि से उल्लंघन के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रति हेक्टेयर वनभूमि के एनपीवी के बराबर होगा... अधिकतम एनपीवी का पाँच (5) गुना और 12 प्रतिशत साधारण ब्याज"। भुवनेश्वर स्थित पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह भी सलाह दी कि "चूंकि यह प्रस्ताव एक सार्वजनिक उपयोगिता परियोजना है, इसलिए 2.8 हेक्टेयर वन भूमि के परिवर्तन की सिफारिश इस शर्त के साथ की जाती है कि सामान्य मानक शर्तों के अलावा पांच गुना दंडात्मक एनपीवी, दंडात्मक सीए लगाया जा सकता है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।"
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