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Balasore बालासोर: ओडिशा के बालासोर जिले की एक पॉक्सो अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को पिछले साल जून में 12 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में दोषी ठहराया और उसे 3 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। अदालत के विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने कहा कि पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने मामले में अजय नाथ (33) को दोषी ठहराया और आठ गवाहों और 11 दस्तावेजों की जांच के बाद फैसला सुनाया। पांडा ने कहा कि अजय ने एक दुकान के अंदर एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की थी।
पीड़िता के माता-पिता को घटना की जानकारी होने के बाद, उन्होंने 28 जून, 2023 को स्थानीय पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोप पत्र दाखिल किया। लोक अभियोजक ने बताया कि उस पर पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया।
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Kiran
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