ओडिशा

पारादीप बंदरगाह पर हाईकोर्ट के आदेश से मालवाहक जहाज MV मैग्नेट टीम जप्त

Saba Naaz
28 Oct 2025 9:53 PM IST
पारादीप बंदरगाह पर हाईकोर्ट के आदेश से मालवाहक जहाज MV मैग्नेट टीम जप्त
x
Jagatsinghpur जगतसिंहपुर: ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के पारादीप बंदरगाह पर कल देर रात एक मालवाहक जहाज, एमवी मैग्नेट टीम, को गिरफ्तार कर लिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि एमपीबी बर्थ पर खड़ा यह जहाज रूस से कोकिंग कोल की खेप लेकर आया था।
यह गिरफ्तारी उड़ीसा उच्च न्यायालय के आदेश पर एक स्वतंत्र मार्शल द्वारा की गई। यह कार्रवाई बंदरगाह अधिकारियों, स्थानीय पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों की मौजूदगी में की गई, जिन्होंने जहाज पर गिरफ्तारी वारंट के क्रियान्वयन की निगरानी की। कटक स्थित कंपनी सिल्क रोड शिपिंग एंड चार्टरिंग लिमिटेड के एक आवेदन के बाद यह कार्रवाई की गई।
अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह गिरफ्तारी कानूनी निर्देशों के अनुरूप है और अदालती आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करती है। बंदरगाह प्रशासन ने कहा कि बंदरगाह संचालन को सुचारू बनाए रखते हुए जहाज की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए थे। अदालत की निगरानी में जहाज और उसके माल से संबंधित जांच चल रही है। हालांकि, इस संबंध में स्थानीय पुलिस या बंदरगाह अधिकारियों से कोई टिप्पणी नहीं मिली है।
गौरतलब है कि इससे पहले एक अन्य घटना में, उच्च न्यायालय ने सिंगापुर के मालवाहक जहाज 'एमवी प्रोपेल फॉर्च्यून'
को
तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया था, जिसे उस समय एक वित्तीय विवाद के चलते गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 15.56 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया था। जहाज चांडलर एमएच ब्लैंड एसएल ने अवकाशकालीन अदालत के समक्ष यह विवाद उठाया था, जिसमें पारादीप बंदरगाह पर जहाज के लिए विभिन्न प्रकार की आपूर्ति, रखरखाव और सेवाओं की आपूर्ति के लिए एमवी प्रोपेल फॉर्च्यून द्वारा भुगतान न करने का आरोप लगाया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए, अवकाशकालीन न्यायाधीश एमएस रमन ने बंदरगाह से रवाना होने से पहले ही मालवाहक जहाज को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, बाद में अदालत ने एमवी प्रोपेल फॉर्च्यून के वकील के तर्क पर विचार करने के बाद उसे रिहा करने का निर्देश दिया।
Next Story