ओडिशा

BSE Odisha: 11 मई से मैट्रिक फोटोकॉपी और रीचेकिंग प्रक्रिया शुरू

Payal
6 May 2026 7:23 PM IST
BSE Odisha: 11 मई से मैट्रिक फोटोकॉपी और रीचेकिंग प्रक्रिया शुरू
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Bhubaneswar.भुवनेश्वर: बीएसई (Board of Secondary Education) ओडिशा ने घोषणा की है कि 11 मई 2026 से मैट्रिक (10वीं कक्षा) के छात्रों के लिए रीचेकिंग और मार्कशीट फोटोकॉपी विंडो खोली जाएगी। इस सुविधा का उद्देश्य उन छात्रों को राहत देना है, जिन्होंने परीक्षा परिणाम में सुधार या अपने अंकों की जांच के लिए आवेदन करना चाहते हैं।
बीएसई अधिकारियों के अनुसार, रीचेकिंग विंडो में छात्र अपने प्राप्त अंकों की पुनः जांच करवा सकते हैं। इसमें अंकगणना में किसी भी प्रकार की गलती, प्रश्नपत्र की पुनः जाँच और किसी अन्य तकनीकी त्रुटि की समीक्षा की जाएगी। वहीं, फोटोकॉपी विंडो में छात्र अपने उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, ताकि वे स्वयं समीक्षा कर सकें।
बीएसई ने स्पष्ट किया है कि रीचेकिंग और फोटोकॉपी के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर किए जा सकते हैं, जबकि ऑफलाइन आवेदन के लिए छात्रों को नजदीकी परीक्षा केंद्रों या बोर्ड कार्यालय जाना होगा। आवेदन शुल्क के बारे में भी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।
बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी और छात्रों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि सभी छात्र अपने अधिकार का लाभ उठाएं और किसी भी प्रकार की गलती की स्थिति में सही कार्रवाई सुनिश्चित करें। रीचेकिंग और फोटोकॉपी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ पूरी की जाएगी।”
शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम छात्रों और उनके माता-पिता के लिए बेहद उपयोगी है। कई बार छात्रों को अंक गिनने में या मूल्यांकन में मामूली गलती के कारण सही अंकों से वंचित रहना पड़ता है। रीचेकिंग और फोटोकॉपी प्रक्रिया उन्हें अपने अंकों की सटीक जानकारी देती है और आगे की शिक्षा में मार्गदर्शन करती है।
विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की गई है कि वे समय रहते आवेदन करें और सभी जरूरी दस्तावेजों और शुल्क की व्यवस्था कर लें। इसके अलावा, बोर्ड ने यह भी कहा है कि रीचेकिंग और फोटोकॉपी के दौरान किसी भी तरह की दबाव या असमर्थन से बचने के लिए सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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