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Bhubaneswar.भुवनेश्वर: बीजू जनता दल (बीजद) ने यूजीसी विनियम, 2025 के मसौदे का विरोध किया और कुलपतियों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित प्रावधानों को खारिज कर दिया। बुधवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष को लिखे पत्र में बीजद समन्वय एवं गतिविधि समिति के अध्यक्ष देबी प्रसाद मिश्रा ने कहा: "पार्टी कुलपतियों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के चयन एवं नियुक्ति पर यूजीसी विनियम, 2025 के मसौदे की संघीय-विरोधी प्रकृति के बारे में चिंता व्यक्त करती है।" इसमें कहा गया है कि बीजद ने विभिन्न कारणों से यूजीसी विनियम के मसौदे को स्वीकार नहीं किया। बीजद के पत्र में कहा गया है, "हम यूजीसी द्वारा प्रस्तावित यूजीसी (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यताएं और उच्च शिक्षा विनियमन में मानकों के रखरखाव के उपाय) 2025 के मसौदे पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हैं, जो राज्यों के राज्यपालों को और उनके माध्यम से केंद्र सरकार को राज्य सरकार की किसी भी भागीदारी के बिना विश्वविद्यालयों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों के कुलपति और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार देता है।" मिश्रा ने पत्र में कहा कि यह कदम संघवाद के सिद्धांतों को काफी कमजोर करता है जो हमारे संविधान के "मूल ढांचे" का एक हिस्सा है और केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी शासन का मजाक उड़ाता है।
उन्होंने कहा कि यह हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता की जड़ पर प्रहार करता है। पार्टी ने यूजीसी से मसौदा विनियमों पर पुनर्विचार करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में कुलपति और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति सहकारी संघवाद की सर्वोत्तम परंपराओं में राज्य सरकार को शामिल करते हुए पारदर्शी, सहभागी और समावेशी तरीके से की जाए। बीजद ने कहा कि कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खोज-सह-चयन समिति के गठन में राज्य सरकारों और संबंधित विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को राज्य अधिनियम के तहत स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी शैक्षणिक पदों के चयन और नियुक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इसके अलावा, क्षेत्रीय पार्टी चाहती थी कि यूजीसी के नियमों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हो, और खोज समिति और नियुक्ति प्राधिकारी अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हों। पत्र में बीजद ने यूजीसी को सहकारी शासन की भावना को बढ़ावा देने के लिए हर समय और सभी चरणों में यूजीसी, राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों के बीच परामर्श और सहयोग को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। पार्टी ने पत्र में कहा, "हमें उम्मीद है कि यूजीसी हमारी चिंताओं पर विचार करेगी और संघवाद का सम्मान करने, राज्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की रक्षा करने और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए अंतिम अधिसूचना से पहले मसौदा नियमों में आवश्यक संशोधन करेगी।"
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Payal
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